नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिल गई। उनके वकील कपिल सिब्बल से कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले माना कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर होते हैं और जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। कार्ति ने मीडिया से बात करते हए उम्मीद जताई थी कि उनके पिता को आज जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि झांसा देकर कार से बैग राष्ट्रपति आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं। कोर्ट ने कहा, जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। कांग्रेस ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई है। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई। सत्यमेव जयते। चिदंबरम के पुत्र और कांग्रेस सांसद कार्ति ने पिता को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि आखिर 105 दिनों के बाद जमानत मिल गई। दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय है। यह काफी पहले ही मिलना चाहिए था।
आईएनएक्स मीडिया केसःसप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को मिली जमानत